कोडरमा, झारखंड – जयनगर थाना क्षेत्र के गोहाल पंचायत के मकटपुर गांव में सोमवार रात एक 20 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान इंदु कुमारी (पति साजन दास) के रूप में हुई है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के परिजन मंगलवार को ससुराल पहुंचे और तुरंत जयनगर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना का विवरण
परिजनों के अनुसार, इंदु की शादी 21 अप्रैल 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से साजन दास के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग इंदु को प्रताड़ित कर रहे थे। मृतका के पिता ने बताया कि साजन दास और उसके परिवार वाले दहेज को लेकर उनकी बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंदु को मायके आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यह उत्पीड़न धीरे-धीरे बढ़ता गया और अंततः उनकी बेटी की जान चली गई।
पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी
घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या।
फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दहेज हत्या: एक गंभीर सामाजिक समस्या
यह घटना भारत में दहेज हत्या और प्रताड़ना की एक और दुखद मिसाल है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के बावजूद, हर साल हजारों महिलाएं इस अमानवीय प्रथा का शिकार होती हैं।
दहेज हत्या के आंकड़े:
- 7,000 से अधिक दहेज हत्या के मामले हर साल भारत में दर्ज होते हैं।
- उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्य दहेज हत्या के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। झारखंड में 2023 में लगभग 200 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए थे।
- दहेज हत्या की सजा दर केवल 34% है, जो इसे रोकने में एक बड़ी चुनौती है।
स्थानीय उदाहरण:
- झारखंड के पलामू जिले में पिछले साल एक और दहेज हत्या की घटना सामने आई थी, जिसमें एक 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
- कोडरमा जिले में भी हाल के वर्षों में दहेज हत्या के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण कई महिला संगठनों ने सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुझाव
- कानूनी सहायता लें: अगर किसी महिला को ससुराल में प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करें।
- महिला हेल्पलाइन का उपयोग करें: हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क करें।
- एनजीओ और सहायता केंद्रों की मदद लें: कई गैर-सरकारी संगठन महिलाओं को कानूनी और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं।
दहेज हत्या के लिए कानूनी प्रावधान
- धारा 304B (दहेज हत्या): यदि किसी महिला की मृत्यु दहेज के कारण होती है, तो यह अपराध दहेज हत्या के तहत आता है।
- धारा 498A (क्रूरता): महिला के पति या ससुरालियों द्वारा शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न को रोकने के लिए यह धारा लागू की जाती है।
निष्कर्ष
इंदु कुमारी की मौत केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में दहेज प्रथा की गहराई और इसकी क्रूरता को दर्शाती है। यह जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।
समाज और कानून दोनों की जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।